मंझनपुर। जिला जज अनुपम कुमार की अदालत ने चार माह पहले महेवाघाट कोतवाली के ढेरहा गांव में हुई युवती की हत्या के दो आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। महेवाघाट कोतवाली के ढेरहा गांव में 20 नवंबर 2023 की शाम मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर पड़ोसी चार लोगों ने दादू निषाद की बेटी शालिनी की सरेराह धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। मामले में शालिनी की भाभी मोनू देवी ने पड़ोस के ही चार सगे भाइयों अशोक, पवन, प्रभू और लोकचंद्र के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी अशोक व पवन की ओर से अलग-अलग दाखिल जमानत अर्जियों पर बृहस्पतिवार को जिला जज की अदालत में बहस हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।