जिला जज अनुपम कुमार ने बृहस्पतिवार को मां के हत्यारोपी पुत्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। चायल कस्बा निवासी नत्थू का परिवार संदीपनघाट थाना के कोइलहा गांव स्थित एक ईंट-भट्ठे में मजदूरी करता था। 30 अप्रैल 2024 की रात करीब आठ बजे नत्थू के बेटे अजय का अपनी मां संगीता देवी के अवैध संबंध को लेकर झगड़ा हो गया था। आवेश में अजय ने संगीता का गला दबा दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद अजय अपने एक रिश्तेदार की मदद से शव यूकेलिप्टस की बाग में छिपाकर भाग गया था। मामले में संगीता के दूसरे बेटे जैकी ने अपने भाई अजय के खिलाफ मां संगीता देवी की हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अजय और कादीपुर निवासी उसके मामा कुल्लू को हत्या और शव छिपाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अजय की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में बहस की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी और एडीजीसी अनिल चौधरी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने और पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।