साल्वर गैंग के एक और आरोपी की जमानत खारिज
सदर कोतवाली के ओसा गांव के पास से पुलिस ने कार सवार आरोपियों को किया था गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर(कौशाम्बी)। जिला जज अनुपम कुमार ने शनिवार को साल्वर गैंग के एक और आरोपी की जमानत अर्जी खारिज दी। आरोपियों के खिलाफ आरओ/एआरओ परीक्षा के साल्व पेपर परीक्षार्थियों को बेचने का आरोप है।
सदर कोतवाली पुलिस को 15 फरवरी 2024 को मुखबिर की सूचना पर कार से आयुष पांडेय, पुनीत सिंह व नवीन सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोपितों के पास से कुछ फर्जी आई कार्ड, प्रवेश पत्र, तीन मोबाइल व दो लाख रुपये बरामद हुए थे। पकड़े गए आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस ने लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के सेक्टर एफ निवासी सौरभ शुक्ला को 14 मार्च 2024 को एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ में पूछताछ के लिए बुलाया गया। यहीं से दोनों को जेल भेज दिया। इसी तरह विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 अप्रैल 2024 को लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी अमित सिंह को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके चार दिन बाद पुलिस ने लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के राजा बाजार, मक्का बाग निवासी अभिषेक शुक्ला को अन्य आरोपियों के साथ 20 अप्रैल 2024 को संदिग्ध मोबाइल व सिम के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी अभिषेक शुक्ला की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर शनिवार को जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में बहस हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।