जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज
मंझनपुर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शिरीन जैदी ने जानलेवा हमले के एक आरोपी की शनिवार को जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। सरायअकिल कोतवाली के अमवां गांव में 21 फरवरी 2016 को बैजूलाल का पड़ोसी अरुण सिंह से चुनावी रंजिश को लेकर विवाद हो गया था। अरुण ने बैजू लाल पर जानलेवा हमला कर दिया था। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपी अरुण कुमार की ओर से न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। संवाद