अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एससी-एसटी शिरीन जैदी की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है।
मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र की युवती को काम दिलाने के बहाने पांच जून 2023 को एक व्यक्ति करारी कोतवाली के अगियौना गांव स्थित नलकूप ले गया। युवक ने उसे मोबाइल लाने के बहाने नलकूप के कमरे में भेजा। वहां पहले से मौजूद एक अन्य युवक ने उसे जबरन शराब पिलाई और फिर दोनों ने युवती से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने कोतवाली पुलिस को नामजद तहरीर देते हुए छोटा पचंभा निवासी राम बहादुर लोध व शंकर लाल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी राम बहादुर लोध ने न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक पंकज कुमार सोनकर ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।