विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी संजय मिश्र की अदालत ने मंगलवार को सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी जिला पंचायत सदस्य की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
अभियोजन के अनुसार सरायअकिल इलाके की एक महिला तीन अगस्त 2023 को शक्तिपीठ कड़ा धाम मां शीतला का दर्शन करने गई थी। शाम को वापस घर आने के लिए स्टैंड पर टैक्सी के इंतजार में खड़ी महिला को लिफ्ट देने के बहाने वार्ड नंबर सात के जिला पंचायत सदस्य शेर मोहम्मद उर्फ शेरू ने अपनी कार में बैठा लिया। रास्ते में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। कहीं भी शिकायत करने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर महीने भर बाद 13 सितंबर को नामजद आरोपी शेरू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के अधिवक्ता ने जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दी। शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
-