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Kaushambi News: आर्म्स एक्ट के दोषी को अर्थदंड की सजा

Tue, 22 Apr 2025 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
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पिपरी कोतवाली के चायल खास निवासी आसिफ मेहंदी के खिलाफ वर्ष 2002 में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई सोमवार को अदालत में की गई। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आसिफ पर दोष सिद्ध पाते हुए कोर्ट उठने तक कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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