जुर्म कुबूल करने पर पशु क्रूरता के आरोपी को अर्थदंड
मंझनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल ने पशु क्रूरता के आरोपी को जुर्म कुबूल करने पर ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सैनी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2004 में दौलतपुर निवासी मौलाबख्श के खिलाफ पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज किया था। दो दशक बीतने के बाद भी थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाह पेश नहीं कर सकी। इससे आजिज आकर आरोपी ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में अपना जुर्म कुबूल करके सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। शाम तक आरोपी ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दिया है। संवाद