नाबालिग से छेड़खानी और मारपीट के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को न्यायालय ने जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग के साथ 19 दिसंबर 2020 को गांव के युवक कंकर पुत्र रमई ने छेड़खानी की। विरोध करने पर मारापीट भी की। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। विवेचना में आरोप साबित करते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। मंगलवार को पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जेल में बिताई गई अवधि को सजा मानते हुए दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।