विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट आभा पाल ने गैंगस्टर एक्ट के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की रकम जमा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया है।
पुरामुफ्ती कोतवाली पुलिस ने 15 मार्च 2010 को सैनी थाना पुलिस ने गुरू का पुरवा निवासी ब्रह्मदीन मिश्र, रामानंद मिश्र व भैयालाल उर्फ बाबा उर्फ हरी प्रसाद तिवारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे का ट्रायल विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आभा पाल की कोर्ट में किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने वादी मुकदमा समेत तीन गवाहों की कोर्ट में गवाही कराई। दोनों ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फैसला सुना दिया।