अगवा कर चार माह की बच्ची के प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाने के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 21 जुलाई 2023 को संदीपन घाट कोतवाली में घटना हुई थी। पीड़िता की मां ने बताया कि दोपहर में उसकी चार माह की बच्ची घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। इस दौरान सैंता गांव निवासी अयोध्या प्रसाद बच्ची को अगवा कर ले गया था। आरोपी ने गांव के बाहर स्थित ईंट-भट्ठे पर ले जाकर बच्ची के प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया। कुछ देर बाद बच्ची को बिस्तर से गायब देख घरवाले खोजबीन शुरू की।
इस दौरान ईंट-भट्ठे पर बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी। बच्ची की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। शुक्रवार को राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने वादी समेत चार गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।