अपर जिला जज (एफटीसी प्रथम) विष्णुदेव सिंह की अदालत ने एक साल पहले युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास से दंड़ित किया है। दोषी पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
वादी अभियोजन के अनुसार सरायअकिल कोतवाली इलाके के एक गांव में रहने वाली 20 वर्षीय युवती को गांव का ही रहने वाला विवेक कुमार उर्फ काजल पटेल अगवा कर ले गया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मुकदमे का ट्रायल अपर जिला जज (एफटीसी-प्रथम) विष्णुदेव सिंह की कोर्ट में किया गया। राज्य की ओर से एडीजीसी अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने मुकदमे में वादिनी व पीड़िता समेत कुल सात गवाहों को न्यायालय में पेश करके गवाही कराई। बहस करते हुए एडीजीसी ने आरोपी के खिलाफ अपराध साबित बताते हुए सजा सुनाने का अनुरोध किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने विवेचना की खामियों पर बल देते हुए दोषी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने की अपील की। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष की कठोर कैद व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिलाने का भी आदेश दिया है।