कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत सड़क दुर्घटना मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार, थाना पटियाली में नेपाल निवासी मोहल्ला सैन के खिलाफ वर्ष 2015 सड़क हादसे का गैर इरादन हत्या की धारा सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। ग्राम न्यायालय पटियाली ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई। संवाद