कासगंज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज विजय कुमार तृतीय ने जानकारी दी है कि प्राधिकरण के द्वारा मध्यस्थता केंद्र में राष्ट्र के नाम मध्यस्थता अभियान 2.0 चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो वादकारी अपने वादों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से कराना चाहते हैं वे अपने वाद का संदर्भ प्राधिकरण के लिए करा सकते हैं। इस मध्यस्थता अभियान में दुघर्टना दावे के मामले, वैवाहिक विवाद के मामले, उपभोक्त विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से सम्बन्धित मामले, चेक बाउंस के मामले, बेदखली से सम्बन्धित मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, सेवा विवाद के मामले, अन्य उपयुक्त दीवानी मामले एवं शमनीय आपराधिक मामले सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वादकारी अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से वाद मध्यस्थता के लिए प्रेषित कराएं और योजना का लाभ लें।