फोटो04जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय । संवाद
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कासगंज। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत चालू शैक्षिक सत्र में आर्थिक रूप से कमजोर एवं शिक्षा से वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश के लिए दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभिभावक 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जिले के निजी विद्यालयों में 3840 सीटें प्रवेश के लिए उपलब्ध हैं।अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निजी विद्यालयों में कक्षा एक अथवा पूर्व-प्राथमिक स्तर पर 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। जनपद के 628 निजी विद्यालयों में कुल 4135 बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। पहले चरण में कुल 978 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 668 आवेदन निरस्त कर दिए गए, जबकि 310 आवेदन पात्र पाए गए। पात्र आवेदनों में से लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से 295 बच्चों का चयन किया गया। इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित किया गया है, जिनमें से दूसरे चरण के लिए आवेदन अब शुरू हो चुके हैं।इस वर्ष आवेदन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब आवेदन अभिभावक के आधार कार्ड के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही, अभिभावक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।आवेदन प्राप्त होने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और पात्र बच्चों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। बीएसए सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अभिभावक निर्धारित समय में अपने आवेदन कर लें।
प्रवेश के लिए आयु सीमा
नर्सरी: 3 से 4 वर्ष
एलकेजी: 4 से 5 वर्ष
यूकेजी: 5 से 6 वर्ष
कक्षा एक: 6 से 7 वर्ष