कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर महिला से खेत पर दुष्कर्म करने का आरोप है। सदर कोतवाली में एक गांव निवासी युवक ने मार्च 2023 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसकी मां, छोटे भाई के साथ गेहूं की फसल देखने खेत पर गई थीं। इस दौरान आरोपी यशपाल समेत एक अन्य ने मां के साथ दुष्कर्म किया। छोटे भाई ने शोर मचाया तो आरोपी ने तमंचा दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। आरोपी यशपाल ने मामले में जमानत के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में याचिका लगाई। सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पारिवारिक रंजिश के चलते आरोपी पर झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी की याचिका निरस्त कर दी। संवाद