कासगंज। होली पर शाम 5 बजे के बाद शराब की दुकानें खोली जाएगी। जिले में अवैध शराब की बिक्री करने पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
आबकारी अधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि होली के पर्व पर देसी व विदेशी शराब की बिक्री बढ़ जाती है। शासन के निर्देश के बाद पर्व पर 4 मार्च की शाम 5 बजे के बाद शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। उन्होंने लोगों से अपील की आबकारी विभाग की ओर से जारी लाइसेंस विक्रेताओं से ही शराब खरीदें। उन्होंने लोगों से अपील कि अवैध शराब का सेवन न करें, इससे जान जाने का खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए आबकारी क्षेत्र में टीमें लगाई गई है। आरोपियों के पकड़े जाने पर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।