कासगंज में गैंगस्टर के आरोपी की संपत्ति कुर्क करती पुलिस। स्रोत:पुलिस विभाग
कासगंज। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की अवैध कमाई से बनाई गई 28.66 लाख की संपत्ति को पुलिस एवं प्रशासन ने मंगलवार को कुर्क कर लिया। गैंगस्टर ने पत्नी के नाम से ढोलना और भरसोली में कृषि उपयोग की भूमि खरीदी थी, जब्त कर लिया गया है।
थाना ढोलना में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी पप्पन उर्फ अभय उर्फ ओमवीर निवासी निजामपुर नामजद है। उसने अपराध से अर्जित अवैध धन से अपनी पत्नी आकांक्षा के नाम से कृषि भूमि खरीदी थी, जिसे प्रशासन ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया। यह कार्रवाई तहसीलदार सदर बलवंत उपाध्याय के नेतृत्व में की गई।
मुनादी कराकर और सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की गई। कार्रवाई के दौरान सदर कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र, कानूनगो अनवर अली, मोहनपुरा चौकी प्रभारी डॉ. महेश सिंह, लेखपाल आशुतोष फौजदार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
ये संपत्तियां की गईं कुर्क
कुर्क की गई संपत्तियों में गांव कानरखेड़ा में स्थित गाटा संख्या 521 और 522 की 0.257 हेक्टेयर भूमि शामिल है, जिसे 13 मई 2022 को खरीदा गया था। इसकी बाजार में कीमत करीब 16,66,600 रुपये है। वहीं इसके अलावा सदर तहसील के गांव भरसोली मुस्तफाबाद में भी 0.154 हेक्टेयर भूमि कुर्क की गई है। इसे 9 अगस्त 2021 को खरीदा गया था। इसकी बाजार में कीमत लगभग 12,00,000 रुपये है। कुल मिलाकर दोनों जमीनों का कुल रकबा 0.411 हेक्टेयर है और इनकी कुल अनुमानित कीमत 28 लाख 66 हजार 600 रुपये है।आरोपी के खिलाफ दिल्ली, एटा समेत जिले के कई थानों में 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की अवैध कमाई से खरीदी गईं जमीन पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। अपराध रोकथाम के लिए आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। - ओपी सिंह, एसपी