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किसानों से धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं:  गन्ना तौल में घटतौली पर होगी कार्रवाई, बकाया भुगतान पर भी शासन सख्त

Sat, 31 Dec 2022 10:56 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज

सार

गन्ना की घटतौली और गन्ना किसानों के अवशेष भुगतान को लेकर शासन काफी सख्त है। घटतौली करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। कृषि मंत्री लक्ष्मी नरायन ने लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में इन निर्देशों को जारी किया। 
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मिल में किसानों का गन्ना - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जिला गन्ना अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि गन्ना किसानों की समस्या निदान के लिए शासन गंभीर है। पेराई सत्र 2021-22 के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान कराना चीनी मिल सुनिश्चित करें। यदि किसी भी चीनी मिल द्वारा चीनी की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि का व्यावर्तन किया जाता है, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शेरवानी शुगर सिडीकेट लिमिटेड, न्यौली पर पेराई सत्र 2021-22 का 1539.34 लाख रुपये गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है। 
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यदि चीनी मिल प्रबंधन पेराई सत्र 2021-22 का अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान त्वरित गति से नहीं करती है, तो उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अवशेष गन्ना मूल्य वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की कार्रवाई अमल में लायी जाएगी। जिसके लिए चीनी मिल प्रबंधक पूर्ण रूपेण उत्तरदायीं होंगे। पेराई सत्र 2022-23  के दौरान घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा गन्ने की कालाबाजारी करने वाले अराजकतत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

चीनी मिलगेट एवं वाह्य गन्ना क्रय केंद्रों पर गन्ना तौल में घटतौली एवं तौली हेतु प्रयुक्त हो रहे वेब्रिजों एवं साफ्टवेयर में छेड-छाड किए जाने की शिकायत पायी जाती हैं तो आईटी. प्रमुख, मुख्य वित्त अधिकारी तथा संबंधित मिल के अध्यासी के विरूद्घ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं सुसंगत नियमावली, 2011 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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