कासगंज। न्यायालय ने दहेज के लिए विवाह न करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वादी सियाराम ने अपनी पुत्री का विवाह मुकेश कुमार पुत्र बुद्धसेन के साथ फरवरी 2004 में तय किया। गोद भराई की रस्म की गई। शादी के लिए पांच लाख रुपये दहेज में मांगे गए। रकम देने में असमर्थता जताने पर विवाह की तारीखें तय करने के बाद इन्कार कर दिया। विवाह से जुड़ी रस्मों में दिए गए रुपये व अन्य सामान वापस नहीं किया। पीड़ित ने अमानत वापस करने के लिए डाक से नोटिस दिया। कोर्ट ने बुद्धसेन को तलब किया। इसके बाद अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।