कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से 17 वर्ष पुराने पशु क्रूरता के मामले में आरोपी को दोषी सिद्ध हो गया। दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई। 00 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया।
थाना सहावर में वर्ष 2009 में नाथूराम निवासी रूपनगर थाना मिरहची के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज है। मामले में सुनवाई चल रही थी। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि आरोपी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद