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Kasganj News: बाल विवाह कराया तो होगी 2 साल की जेल और जुर्माना

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कासगंज। बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति समाज को सचेत करने के उद्देश्य से विकास खंड सभागार में मंगलवार को बाल विवाह सर्वाइवर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ''जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन एलायंस'' के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ बीडीओ चरण सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
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कार्यशाला में बाल विवाह का दंश झेल चुकी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा कर बताया कि कम उम्र में शादी उनके जीवन के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनी। बीडीओ चरण सिंह ने शिक्षा को इस कुरीति के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताते हुए महिलाओं से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की।
सीडीपीओ मालती देवी ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह से लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पूरी तरह प्रभावित होता है। ब्लॉक प्रमुख यशवीर सिंह ने भी महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
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संस्था सचिव मीना सिंह ने कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए सचेत किया कि बाल विवाह कराने या उसमें शामिल होने पर दो वर्ष की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बाल विवाह की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1098 और टोल फ्री नंबर 1800-102-7222 पर देने की अपील की।
अंत में सभी ने बाल विवाह रोकने का संकल्प लिया। मौके पर सुग्रीव सिंह, गंगा सिंह, चेतन, नारायण देवी, यतेंद्र कुमार और देवेंद्र पांडे सहित कई लोग उपस्थित रहे।
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