बुलेट बाइक में मोडीफाइड साइलेंसर लगाकर सड़क पर जानबूझकर कानफोड़ू आवाज निकालना महंगा पड़ सकता है। कासगंज के संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट में साइलेंसर मोडिफिकेशन कराने का जुर्माना 15 हजार रुपये है।
लगेगा जुर्माना
उप संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश राजपूत ने बताया कि मोडीफाइड साइलेंसर लगाकर बुलेट बाइक चलाने वालों के लिए अब सख्ती की जाएगी। सड़क पर मोडीफाइड साइलेंसर लगी बुलेट बाइक के साथ मिलने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही प्रेशर हॉर्न और मोडीफाइड साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा।
पिछले साल 30 वाहनों पर हुई थी कार्रवाई
बता दें पिछले साल नवंबर 2021 में उप संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश राजपूत और यातायात प्रभारी गणेश सिंह चौहान ने वाहनों की चेकिंग करते हुए ऐसे 30 वाहन पकड़े थे, जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगे मिले। इन वाहनों के पंजीयन प्रमाणपत्र को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया था।