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Kasganj News: कासगंज के निलंबित इंस्पेक्टर-दरोगा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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अलीगढ़। भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे कासगंज के निलंबित सर्विलांस प्रभारी इंस्पेक्टर प्रेमपाल सिंह और एसओजी प्रभारी दरोगा विनय कुमार शर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे विशेष (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय से खारिज हो गई है। दोनों पर कासगंज के सराफ अजय वर्मा को चोरी का माल खरीदने के आरोप में पकड़ने और बाद में रिश्वत लेकर छोड़ने का आरोप है।
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पटियाली कासगंज में सहावर के अजय वर्मा ने 20 जुलाई 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि एसओजी की गाड़ी में आए पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर ले गए थे। गाड़ी में चोरी का आरोपी जेपी पहले से मौजूद था, जिसने अजय को चोरी का माल बेचने की बात कही थी। पटियाली थाने में पूछताछ के बाद अजय को रात 3 बजे साढ़े तीन लाख रुपये और चोरी के बदले नए जेवर लेकर छोड़ा गया।
इस मामले में अजय के आरोपों पर पटियाली कोतवाल, एसओजी के दो सिपाही और दो अन्य आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। एसओजी के दो सिपाहियों को जेल भेजा गया था, जिन्हें बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।
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विवेचना में तत्कालीन सर्विलांस प्रभारी प्रेमपाल सिंह, निवासी खंदौली आगरा और एसओजी प्रभारी विनय कुमार शर्मा निवासी पिरसुआ राया मथुरा के नाम भी उजागर हुए। इसके बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया था। अब जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दोनों हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
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