कानपुर देहात। पाक्सो कोर्ट ने करीब दो वर्ष पहले एक किशोरी को बहलाकर ले जाने के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है। हमीरपुर निवासी एक महिला ने कानपुर नगर के रेउना थाने में शिकायती पत्र दिया था। जिसमें बताया था कि वह परिवार के साथ एक ईंट भट्ठे पर काम करती है। वहीं पर उसके साथ 15 वर्षीय बेटी भी साथ रहती है। भट्ठे पर काम करने वाला बारादौलतपुर निवासी मोहित उसकी बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो सुरेंद्र सिंह तृतीय की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की दलीलें सुनी गईं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत साक्ष्यों पर अभियुक्त मोहित को दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। (संवाद)