कानपुर देहात। बरौर थाना क्षेत्र में एक किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी कुलदीप को पाक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। अगस्त 2017 में बरौर के एक गांव निवासी 12 वर्षीय किशोरी के साथ पनियामऊ देवराहट निवासी कुलदीप ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी। घर में मौजूद दादी के विरोध करने पर आरोपित धमकी देते हुए भाग गया था। इस मामले में पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ 14 अगस्त 2017 को अदालत में आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो सुरेंद्र सिंह तृतीय की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने बचाव व अभियोजन में बहस हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कुलदीप को दोष सिद्ध करते हुए पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 14 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)