जिला कारागार में बंद है आरोपी
अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता चंद्रिका प्रसाद बाजपेई और प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की पैरवी और दलीलों को सुनने के बाद पास्को कोर्ट के न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस वर्ष का करावास और 70 हजार का अर्थदंड लगाया। आरोपी पूर्व से ही जिला कारागार उन्नाव में बंद है।