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अनलॉक 3। अभी पहले जैसे रहेगी स्थिति, पांच अगस्त से कुछ और छूट

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कानपुर। अनलॉक 3 को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन यह 5 अगस्त से लागू होगी। इससे पहले सोमवार से वृहस्पतिवार तक सभी उद्योग, मिठाई की दुकान, सभी बाजार, कपड़ा मार्केट जैसे खुलते रहे इसी तरह से खुलेंगे। इस दौरान प्रतिष्ठानों और बाजारों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक रहेगा । जबकि शुक्रवार को खुलने वाली मिठाई अंडा दूध, अनाज, गल्ला मंडी की दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक का समय दिया गया। जबकि शनिवार रविवार को पहले जी तरह बंदी रहेगी। सिर्फ आवश्यक वस्तुएं किराना, दूध, सब्जी, ब्रेड, अंडा की दुकान ही खुलेगी। समय रहेगा सुबह 6 से 10 बजे और शाम को 5 से 8 बजे तक। गाइडलाइन के अनुसार 5 अगस्त से सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, बार सभागार इन सबको खोलने की अनुमति दी जाएगी। ------------- इस तरह है गाइड लाइन समस्त स्कूल , कालेज . शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बन्द रहेंगें । यद्यपि ऑन लाइन और दूरस्थ शिक्षा पूर्व की भांति जारी रहेगी । ------ ( ii ) समस्त सिनेमा हाल , तरणताल, मनोरंजन पार्क , थिएटर , बार , सभागार , एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान । योग - संस्थानों और व्यायाम - शालाओं को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति होगी। --------------/ - अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं ( गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त को छोड़कर ), मेट्रो रेल सेवायें, सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक संस्थान, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगी। -------------- जनपद के ग्रमीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्यागिक कारखानों , जिनमें संचार से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित है, सभी चलते रहेगें । इनमें सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड - हेल्प डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएंगें। -------------- स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम राष्ट्रीय राज्य , जिला , तहसील , नगर - निगमों और पंचायतों के स्तर जहाँ भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, उसमें सोशल - डिस्टेन्सिंग और अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकॉल जैसे - मॉक / सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ अनुमति होगी । ------------ लॉकडाउन केवल हॉट स्पॉट तक ही सीमित रहेगा। जो 31 अगस्त तक लागू रहेगा। हॉट स्पॉट का निर्धारण संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार रहेगा। हॉट स्पॉट क्षेत्र में केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर और बाहर की ओर आवागमन की अनुमति नही होगी। हॉट स्पॉट के बाहर ऐसे स्थान जहां कोविड -19 के संक्रमण के केस निकलने पर उन्हें बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा ।
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