इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय ने पुलिस जीप को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करने के दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उदी चौकी प्रभारी नितेंद्र वशिष्ठ ने ट्रक चालक बलबीर शर्मा निवासी नौगांव रिठौरा जिला मुरैना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि चौकी के पास बैठकर चार नवंबर 2017 को चेकिंग कर रहे थे। तभी सरकारी जीप में ट्रक चालक बलवीर ने टक्कर मार दी थी। इससे जीप क्षतिग्रस्त हो गई थी।