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Kanpur News: गैगस्टर एक्ट के दोषी को तीन साल की सजा

Thu, 18 Dec 2025 12:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
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कानपुर देहात। हत्या समेत कई अपराधिक मामलों में संलिप्त रहने पर वर्ष 2008 में राजपुर पुलिस ने दमनपुर निवासी अभियुक्त पर गैंग्स्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय छह की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुुए तीन साल की सजा से दंडित किया। राजपुर पुलिस ने दमनपुर निवासी कृष्णा उर्फ किशन सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। संगठित गिरोह बनाकर लूट, चोरी, हत्या जैसी घटनाएं करने के मामले में पुलिस ने 23 नवंबर 2008 को विवेचना करते हुए आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)
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