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Kanpur News: हत्या में तीन को आजीवन कारावास

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इटावा। हत्या के चार साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ सभी पर 45-45 हजार का जुर्माना लगाया है। 26 फरवरी 2021 को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें महिला ने बताया था कि 25 फरवरी को उसके पति जितेन्द्र उर्फ मोनू की गोली मारकर तीन लोगों ने हत्या कर दी है। साथ ही उस पर व उसके जेठ पर भी फायर किया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बचन सिह सिरोही व प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र प्रताप सिंह ने करके साक्ष्य जुटाए। इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश किए गए। एडीजे-1 कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में इसरार निवासी मकसूदपुरा, सगीर उर्फ भूरा निवासी मकसूदपुरा और अमित उर्फ माते निवासी मेवाती टोला को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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