कानपुर देहात। अकबरपुर के सीधामऊ में नबीपुर गजनेर रोड से लगी भूमि के बैनामा में तथ्य छिपाकर स्टांप शुल्क चोरी की गई। निरीक्षण में भूमि के करीब औद्योगिक गतिविधि मिली, चारों ओर बाउंड्रीवॉल के अलावा आंशिक निर्माण भी मिला। सहायक आयुक्त स्टांप की कोर्ट ने सुनवाई के बाद 50 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है। अब कुल 10 लाख 78 हजार 960 रुपये डेढ़ फीसदी ब्याज समेत एक माह में जमा कराने का आदेश दिया गया है। सीधामऊ में 10240 वर्गमीटर भूमि किदवई नगर कानपुर निवासी सचिन श्रीवास्तव ने बांदा के अमर टाॅकीज निवासी सुमेश भारद्वाज से 1 जून 2023 को खरीदी थी। उप निबंधक अकबरपुर की स्थलीय जांच में बैनामा से इतर स्थित मिली। बैनामा भूमि के करीब औद्योगिक गतिविधि मिली। अकृषक भूमि के चारों तरफ बाउंड्रीवॉल, गेट व पेड़ लगे मिले। इस प्रकार 900340 रुपये स्टांप शुल्क व 128620 रुपये निबंधन शुल्क कम अदा करने की स्थिति मिली। डीएम की कोर्ट में स्टांप वाद दायर किया गया। वहां से इसे सुनवाई के लिए सहायक आयुक्त स्टांप की कोर्ट में भेजा गया। सहायक आयुक्त स्टांप कोर्ट की नोटिस पर क्रेता ने उपस्थित आकर कमी स्टांप जमा करने का प्रार्थना पत्र दिया। गुण दोष के आधार पर कोर्ट ने स्टांप शुल्क चोरी में 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसके साथ ही अब कुल 1078960 रुपये व बैनामा तिथि से वास्तविक अदायगी तक प्रति माह डेढ़ फीसदी साधारण जमा करने का आदेश दिया। एक माह में संपूर्ण धनराशि जमा नहीं करने पर भू राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।