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Kanpur News: पिता-पुत्र पर हमले में चार दोषियों को छह वर्ष की कैद

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फर्रुखाबाद। सात वर्ष पहले गालीगलौज के विरोध में पिता-पुत्र पर जानलेवा हमले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने चार दोषियों को छह वर्ष कठोर कारावास की सुजा सुनाई है। दोषियों पर 1.08 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव नगला उम्मेद निवासी द्रोण सिंह ने गांव के वीरपाल, समरपाल, रामपाल, राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 14 अप्रैल 2014 को यह लोग दरवाजे पर गालीगलौज कर रहे थे। विरोध करने पर सभी लोगों ने लाठी-डंडों से उस पर व पुत्र मोनू पर हमला कर दिया। मारपीट के बाद तमंचे से फायरिंग की। इसमें गोली लगने से द्रोण सिंह व पुत्र मोनू घायल हो गए। बीच-बचाव करने पर द्रोण के भाई बलराम को भी मारपीट कर घायल कर दिया था। विवेचक ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गुरुवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर वीरपाल, समरपाल, रामपाल, राजेंद्र को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने चारों दोषियों को छह-छह वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को 27-27 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से भानु प्रताप मिश्र ने दलीलें दी।
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