इटावा। फ्रेंड्स कालोनी थाना क्षेत्र में हुई चोरी के छह साल पुराने मामले में एक दोषी को कोर्ट ने छह साल सात माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताया कि क्षेत्र के एक मोहल्ले में वर्ष 2017 में चोरी हुई थी। छानबीन के बाद पुलिस ने गौरव मिश्रा निवासी टोकपुरा कोतवाली देहात भिंड को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद किया था। पुलिस ने छानबीन के बाद उसके खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई। अभियोजन अधिकारी की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने गौरव मिश्रा को दोषी पाया और उसे छह साल सात माह की सजा सुनाई है।