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Kanpur News: लूट के दोषी को सात साल की सजा

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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम ने नौ साल पुराने लूट के मामले एक को सात साल की सजा सुनाई है। दो हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। बढ़पुरा थाना पुलिस ने लूट के एक मामले में जितेंद्र यादव उर्फ बब्लू निवासी रम्पुरा भूटा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने छानबीन के बाद उसके खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए थे। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में हुई। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने जितेंद्र को दोषी पाया।
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