इटावा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के पहले चरण में 369 बच्चों को निजी स्कूलों में सीटों का आवंटन किया गया। आवेदन करने वाले 529 बच्चों में से जांच में विभिन्न कारणों से 85 बच्चे अपात्र मिले। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नियमानुसार लॉटरी का चयन किया गया। इन बच्चों को 27 दिसंबर तक दाखिला ले लेना होगा। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इस बार लगभग 660 स्कूलों में 5016 सीटों पर जरूरतमंद बच्चों का दाखिला होना है। पहले चरण में एक से 19 दिसंबर तक आवेदन प्रक्रिया हुई। इसमें 529 अभिभावकों ने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन किया। दस्तावेज सही नहीं मिलने पर 85 छात्रों के फॉर्म निरस्त कर दिए गए। जांच के बाद केवल 444 बच्चों के ही आवेदन सही मिले। अब इन छात्रों को लॉटरी सिस्टम के जरिए सीटें आवंटित की गई हैं। लॉटरी सिस्टम के बाद चयनित बच्चों को 27 दिसंबर तक दाखिला लेना होगा। आरटीई के तहत दूसरे चरण के लिए एक से 19 जनवरी तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। 20 से 23 जनवरी तक आवेदनों का सत्यापन होगा। 24 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। 27 जनवरी तक प्रवेश लिए जाएंगे।