कानपुर देहात। कानपुर नगर के शिवराजपुर क्षेत्र के एक गांव में करीब छह साल पहले शौच करने गई किशोरी के साथ युवक ने दुष्कर्म किया था। मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को अपर जिला जज 13 पाक्सो की अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए उसे सात साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक राम रक्षित शर्मा ने बताया कि कानपुर नगर के शिवराजपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह एक जुलाई 2017 की रात करीब 10 बजे घर के बाहर बने शौचालय में शौच को गई थी। उसी दौरान गांव के ही सिराज ने दबोच लिया और दुष्कर्म किया। वहीं किसी से बताने पर इकलौते भाई की हत्या करने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पाक्सो बाकर शमीम रिजवी की कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई के करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी सिराज को दोष सिद्ध करते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।