कानपुर देहात। अकबरपुर क्षेत्र के एक गांव में दस साल पहले एक किशोरी को बहला फुसलाकर कर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के दोषी को दस साल व उसके सहयोगी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान ने बताया कि अकबरपुर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़िता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 10 फरवरी 2013 को रात लगभग आठ बजे उसकी नाबालिग पुत्री को घर के बाहर से पड़ोस का रहने वाला मान सिंह अपने मूसानगर सनाया खेड़ा के रहने वाले साथी शिव सिंह के साथ बहला -फुसलाकर कर ले गया है। पुत्री की तलाश करने पर दूसरे दिन लालपुर के एक भट्ठे से दोनों आरोपी पुत्री के साथ पकड़े गए। मामले में पुलिस ने विवेचना कर किशोरी के बयान और चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ बहला फुसलाकर कर ले जाकर दुष्कर्म करने के अपराध में आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज / एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। शनिवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए दोषी मान सिंह को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 27 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं दोषी शिव सिंह को पांच साल के कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों दोषियों को अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं। साथ ही अर्थदंड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।