कानपुर देहात। नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों में आरोपियों ने पॉक्सो अदालत में पेशी के दौरान प्रार्थना पत्र देकर पैरवी के लिए अदालत से निशुल्क अधिवक्ता की मांग की। जिस पर अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अधिवक्ता मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।
मंगलपुर थाना में दर्ज नाबालिग लड़की को बहला- फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बिजनौर के कीरतपुर क्षेत्र निवासी बिलाल जिला कारागार में निरुद्ध है। वहीं एक अन्य मामले में घाटमपुर थाना में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी आसकरन भी जिला कारागार में निरुद्ध है। दोनों मामलों की सुनवाई अपर जिला जज पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। बुधवार को दोनों मामलों के आरोपियों ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए अदालत से मुकदमे की पैरवी के लिए निशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करने की मांग की। इस पर अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आरोपियों को निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।