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सजा-एक : गैंगस्टर को छह साल छह माह की कैद

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इटावा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मधु गुप्ता ने गैंगस्टर को साढ़े छह साल की कैद व पांच हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट को जुर्माना न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। थाना ऊसराहार के तत्कालीन थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने औरैया के थाना अछल्दा नंदपुर निवासी आशीष यादव पर आठ जनवरी, 2019 पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसमें बताया कि आशीष गैंग लीडर है। वह अपने सहयोगी शिवम यादव, मोहित यादव व विनय की मदद से लूटपाट व वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। तत्कालीन थानाध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने आशीष यादव के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया था। बाद में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। बुधवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने सजा सुनाई।
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