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Kanpur News: जेल में बिताई अवधि की सजा, एक हजार रुपये का जुर्माना

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इटावा। अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आर्म्स एक्ट के पांच साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए एक दोषी को जेल में बताई अवधि की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। सहसों थाना पुलिस ने वर्ष 2019 में सुग्रीव निवासी गढी मंगत थाना सहसों को आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए थे। मामले की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुग्रीव को दोषी पाया। (संवाद)
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