पूर्व दस्यु सुंदरी सीमा परिहार
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औरैया जिले में दस्यु जीवन से निजात पा चुकी सीमा परिहार को 28 साल पुराने मुकदमे की कार्यवाही में गैरहाजिर रहने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) सुनील कुमार सिंह ने पूर्व दस्यु सीमा परिहार के खिलाफ यह कार्रवाई की है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव गढ़िया बक्सीराम से कुख्यात दस्यु लालाराम गिरोह ने प्रमोद त्रिपाठी का 20 मार्च 1994 को फिरौती के लिए अपहरण किया था। मामले में अपहृत के भाई श्रीकृष्ण त्रिपाठी ने धारा 364 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई अभी विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.) सुनील कुमार सिंह की अदालत में चल रही है।
मुकदमे में लालाराम गिरोह की सदस्य रही पूर्व दस्यु सीमा परिहार, छोटेलाल, रामस्वरूप, रामकिशुन, अनुरूद्ध आदि के खिलाफ सुनवाई चल रही है। प्रकरण में तय तारीख पर अदालत में उपस्थित न होने पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) ने सीमा परिहार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।