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UP: मामा के शगुन से होती है भांजी की शादी, उसी ने किया दुष्कर्म...कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी ठोका

Tue, 01 Oct 2024 05:37 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई

सार

Hardoi News: जिले में साल 2020 में वैवाहिक समारोह में गई बच्ची के साथ हैवानियत की शर्मनाक वारदात हुई थी। मामले में कोर्ट ने दोषी मामा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरदोई जिले में करीब चार साल पुराने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी मामा को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि दोषी पीड़िता का रिश्ते में मामा लगता है। हिंदू सभ्यता में मामा के दिए हुए शगुन से भांजी की शादी होती है।

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उसी मामा ने भांजी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर सामाजिक व पारिवारिक मूल्यों को तार-तार कर झकझोर दिया है। बेनीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 15 जून 2020 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 14 जून की रात उसके गांव में शादी थी।

जान से मारने की धमकी भी दी
शादी कार्यक्रम में उनकी आठ वर्षीय भांजी भी गई थी। तभी दूर के रिश्ते में मामा लगने वाला एक व्यक्ति उनकी भांजी को खाना खिलाने के बहाने गोद में उठाकर बाग में ले गया और दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीडि़ता का मुंह दबाकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

दोषी को आजीवन कारावास की सजा
पुलिस ने सगे मामा की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज श्रद्धा तिवारी ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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जुर्माना दे देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास
इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। जुर्माने की पूरी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को भी देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। गांव के लोगों ने कोर्ट के फैसले से खुशी जाहिर की है।
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