माई सिटी रिपोर्टर आदर्श त्रिपाठी कानपुर। कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे आवंटियों, फ्लैट खरीदारों और फ्लैट खरीदने के इच्छुक शहरवासियों को केडीए बोर्ड ने राहत दी है। केडीए आवंटित किए जाने वाले फ्लैटों की 90 दिन में पूरी धनराशि जमा करने पर 5 प्रतिशत छूट देता है। लाॅकडाउन के कारण अब तक पैसा ना जमा कर पाए फ्लैट खरीदार 30 जून तक भुगतान करने पर छूट पा सकेंगे। के डी ए बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केडीए ने फ्लैट की कुल कीमत की 25 फ़ीसदी (ईडब्ल्यूएस, एलआईजी के लिए) और अन्य श्रेणियों के लिए 50 फ़ीसदी धनराशि जमा होने पर पंजीकृत अनुबंध के आधार पर कब्जा देने की योजना 31 मार्च 2020 तक चला रखी थी। वर्तमान मंदी के कारण कब्जा दिए जाने की तिथि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। आर्थिक मंदी को देखते हुए ही केडीए बोर्ड ने फ्लैटों की कीमतों (कास्टिंग) को भी 31 मार्च 2021 तक स्थगित (फ्रीज) कर दिया है। केडीए सभागार में प्राधिकरण अध्यक्ष व मण्डलायुक्त डाॅ सुधीर एम बोबडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12 मुख्य व 4 अनुपूरक प्रस्ताव सहित कुल 16 प्रस्ताव रखे गए। दो को छोड़कर सभी प्रस्ताव बोर्ड ने मंजूर कर लिए। बैठक में डीएम व केडीए उपाध्यक्ष डाॅ ब्रहमदेव राम तिवारी, नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी, केडीए सचिव एसपी सिंह, एडीएम कानपुर देहात पंकज वर्मा, केस्को, जल निगम, कोषागार, उद्योग निदेषालय समेत शासन से नामित सदस्य प्रमोद अग्रहरि, रामलखन रावत व विशेष आमंत्री नीरज श्रीवास्तव आदि रहे। प्रमुख प्रस्ताव पर लगी मुहर कमला नगर में अस्पताल को सैद्धांतिक सहमति 1. कमला टाउन ट्रस्ट, कमला नगर की जमीन पर अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने सैद्धांतिक सहमति दे दी। अस्पताल बनाने के लिए 28,327.95 वर्गमी टर जमीन पर पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया। जानकारी दी गई कि इस प्रस्ताव पर श्रमिकों ने यह आपत्ति जताई है कि यह अस्पताल उनकी श्रमिक कालोनी पर बनेगा और उन्हें बेघर कर दिया जाएगा। इस बारे में अपर श्रमायुक्त व नगर नियोजक ने बोर्ड को बताया कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया है। यह पाया गया कि अस्पताल श्रमिकों की कालोनी पर प्रस्तावित नहीं है। केडीए बोर्ड ने कहा कि प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु प्रकरण में अभी तक प्राप्त आपत्ति एवं भविष्य में धारा-13(3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली आपत्ति एवं सुझाव के दृष्टिगत केडीए सचिव, अपर सचिव, विशेष कार्य अधिकारी संयुक्त सचिव, दोनों नगर नियोजक की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाती है। समिति समस्त आपत्तियों का परीक्षण कर प्रस्ताव को केडीए उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को सौंपेगी। 2. आईजीएल को मिलेंगे भूखंड केडीए बोर्ड ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल को रूमा औद्योगिक क्षेत्र में 3200 वर्गमी टर वाले दो भूखंड व्यवसायिक दरों पर आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भूखंडों की बिक्री से केडीए को करीब 17 करोड़ रुपए की आय होगी। 3. काकादेव एल ब्लॉक स्थित भूखंड संख्या 248 के आवंटी ने पुरानी दरों पर रजिस्ट्री कराने की मांग की थी। बोर्ड ने आवंटी की ओर से भूखंड की कीमत की चौथाई धनराशि भी जमा न करने के कारण वर्तमान दर पर रजिस्ट्री करने के प्रस्ताव को मंजूरी थी। 4. प्राधिकरण कर्मचारियो के निधन पर परिवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 में सहानुभूति धनराशि 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार करने की सहमति दी गई। 5.महायोजना-2021 के जोनिंग रेगुलेशन के अन्तर्गत ‘ग्रीन वर्ज‘ भू-उपयोग में पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन क्रिया विशेष अनुमति से अनुमन्य करने का प्रस्ताव शासन को भेजने का फैसला लिया गया। शासन सहमत हो तो धारा-13(2) के अंतर्गत आपत्ति और सुझाव मंगाने की कार्यवाही की जाए अथवा प्रस्तावित नई महायोजना में ग्रीन वर्ज भू-उपयोग में पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन क्रिया आदर्श जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार अनुमन्य की जाए। केडीए के मुकदमों की हर 15 दिन में समीक्षा प्राधिकरण बोर्ड ने यह भी निर्देशित किया कि प्राधिकरण का विधि विभाग विभिन्न न्यायालयों में लंबित व निस्तारित वादों/याचिकाओं का नियमानुसार परीक्षण करे और हर 15 दिन में रिपोर्ट दे। केडीए अध्यक्ष ने अपर सचिव को गुडाकेश शर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी। सिविल जज, जूनियर एवं सिनियर डिवीजन, व उच्च न्यायालय, प्रयागराज में कितने के सों में प्राधिकरण के विरूद्ध और पक्ष में निर्णय हुआ, इन केसों में कौन-कौन से अधिवक्ता हैं की रिपोर्ट दी जाएगी। यह प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे इस्पात नगर योजना में आवंटित भूखंडों में निर्माण न करने के बाद शुल्क लिए जाने का प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड ने केडीए अध्यक्ष की अध्यक्षता में नगर आयुक्त, सचिव व अपर सचिव की एक समिति गठित कर वस्तुस्थिति का परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों पर फैसला न्यू ट्रांसपोर्ट नगर योजना के खाली भूखंडों की सभी श्रेणी के लोगों के बीच नीलामी संबंधी प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। दरअसल शासन ने 16 मई 2017 को यह आदेश दिया था कि मंडलायुक्त और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इससे संबंधित एक बैठक कर ली जाए। यह बैठक जनवरी 2019 और सितंबर 2019 में होनी थी लेकिन आज तक नहीं हो पाई। अब बैठकों के बाद और रोड बाई कैरिज एक्ट पर आरटीओ की राय लेने के बाद अपनी बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा।