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Kanpur: जगन्नाथ रथयात्रा पर एक हफ्ते में होगा फैसला, हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस अफसर लेंगे अनुमति पर निर्णय

Sat, 21 Mar 2026 01:36 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के जन्मोत्सव पर निकलने वाले जुलूस की अनुमति के संबंध में याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के अंदर संबंधित अधिकारियों को आवेदन देना होगा। आवेदन के एक सप्ताह के अंदर अधिकारी उस पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत निर्णय लेंगे। यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की दो सदस्यीय खंडपीठ ने उत्कर्ष अग्निहोत्री की याचिका पर दिया है।
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जगन्नाथ रथयात्रा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के जन्मोत्सव पर निकलने वाले जुलूस की अनुमति के संबंध में याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के अंदर संबंधित अधिकारियों को आवेदन देना होगा। आवेदन के एक सप्ताह के अंदर अधिकारी उस पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत निर्णय लेंगे। यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की दो सदस्यीय खंडपीठ ने उत्कर्ष अग्निहोत्री की याचिका पर दिया है। श्री जगन्नाथ जी रथयात्रा प्रबंध समिति बाई जी मंदिर के सदस्य उत्कर्ष अग्निहोत्री ने भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के जन्मदिन के उत्सव में बाधा उत्पन्न न करने के लिए परमादेश जारी करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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इसमें शासन के साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था। सरकार की ओर से तर्क रखा गया कि याचिकाकर्ता ने जिस जन्मोत्सव कार्यक्रम में 500 से अधिक लोगों के शामिल होने की बात कही है उस जन्मोत्सव कार्यक्रम के संबंध में अब तक अधिकारियों को जुलूस की तारीख, समय और स्थान बताते हुए कोई आवेदन नहीं दिया है। अगर कोई आवेदन दिया जाता है तो उस पर अधिकारी विचार करेंगे। समिति के महामंत्री विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के साथ आवेदन पुलिस कमिश्नर को दे दिया गया है।

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