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कानपुर: छेड़खानी का विरोध करने पर चाकू मारने वाले को सात साल की कैद

Sat, 07 Nov 2026 09:51 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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छेड़खानी का विरोध करने पर चाकू मारकर घायल करने वाले को अपर जिला जज 11 सुभाष सिंह ने सात साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अमेजन सर्विस सेंटर में काम करने वाली एक युवती को बाबूपुरवा के अजीतगंज काॅलोनी निवासी मो. अनस अक्सर फोन करके परेशान करता था। छेड़खानी की शिकायत उसने अपने मालिक अनुज मित्तल से की तो अनुज ने मो. अनस को बात करने के लिए बुलाया था। आठ जून 2022 को अनस खपरा मोहाल स्थित गोदाम पहुंचा। अनुज से गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर वहां रखी चाकू से अनुज की गर्दन पर वार कर घायल कर दिया था।
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