फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कानपुर: किशोरी से शारीरिक संबंध बनाने वाले को सात साल कैद, जुर्माना भी लगाया

Wed, 02 Sep 2026 10:38 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
शादी का झांसा देकर किशोरी को ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रविकरण सिंह ने सात साल कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। चकेरी के सनिगवां निवासी किशोरी के पड़ोस में रहने वाली महिला के घर उसका रिश्तेदार सिविल लाइंस निवासी सीबू उर्फ अमित जायसवाल आता था। सीबू की दोस्ती किशोरी से हो गई। 14 मई 2015 की रात सीबू किशोरी को घर से ले गया था। सीबू उसे दिल्ली ले गया जहां उसके साथ मंदिर में शादी की बात कहकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिन बाद दोनों कानपुर आ रहे थे तभी पुलिस ने किशोरी को खोज लिया था। सीबू को जेल भेजा। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें