गोशाला सोसाइटी की भौंती प्रतापपुर, महाराजपुर, कालपी की लगभग 800 बीघा जमीन अधिग्रहित किए जाने के मंडलायुक्त के 12 अगस्त 2026 के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अपील प्राधिकारी ने एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर जल्दबाजी में फैसला किया और याचिकाकर्ता को उत्तर रिपोर्ट पर अपनी बात रखने का उचित मौका नहीं दिया गया। यह तय नहीं किया गया कि गोशाला समिति धर्मार्थ संस्था है या नहीं। अब मामला अपीलीय प्राधिकारी के पास दोबारा जाएगा। रिपोर्टों की प्रतियां याचिकाकर्ता को दी जाएंगी और अपील पर नए सिरे से निर्णय होगा। तब तक उक्त भूमि पर वर्तमान स्थिति बनाए रखनी होगी।