कानपुर देहात। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी को दो साल के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। बिल्हौर के सुभाष नगर निवासी अनुज अवस्थी के खिलाफ दर्ज हत्या के मामले के आधार पर पुलिस ने वर्ष 2005 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने विवेचना बाद अनुज के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम गैंगस्टर बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अनुज को दोषी ठहराते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।