कानपुर देहात। सजेती क्षेत्र में नाबालिग से हुई छेड़छाड़ व अश्लीलता के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने एक दोषी को तीन साल व उसके सहयोगी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है।
सजेती के एक गांव निवासी किसान 12 जून 2015 को पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था। घर में उसकी नाबालिग बेटी मौजूद थी। इस दौरान गांव के ही रितेश ने उससे छेड़छाड़ व अश्लीलता की थी। इसमें गुड्डी ने उसका सहयोग किया था।
किसान की तहरीर पर पुलिस ने युवक पर छेड़छाड़, अश्लीलता व गुड्डी पर सहयोग करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी।
गुरुवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए रीतेश को तीन साल व गुड्डी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा व सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा व देवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अदालत ने रीतेश पर छह हजार रुपये व गुड्डी पर पांच सौ रुपये अर्थदंड लगाया है।
अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अर्थदंड की राशि से आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं।